अजमेर (अजमेर मुस्कान)। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जिले में लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इससे विद्यार्थी व्यवधान रहित अध्ययन कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को व्यवधान रहित वातावरण मिलना चाहिए। इसके लिए अजमेर जिले में आगामी 10 अप्रैल तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का प्रयोग निषेध रहेगा। परीक्षा अवधि के अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक व विस्तारक यंत्रों का प्रयोग समस्त निर्धारित मापदंडो की पूर्ति करते हुए प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी। सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार एवं थानाधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करेगें। उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेगें।
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