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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना : गिव-अप अभियान के माध्यम से सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से नाम हटाने की अपील


अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सक्षम व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से नाम हटवाने के लिए गिव-अप अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाले गिव-अप अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपने नाम नहीं हटवाते है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव-अप अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर योजना का लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। गिव-अप अभियान के प्रचार के लिए प्रत्येक राशन की दुकान पर पोस्टर और फ्लेक्स लगाए जा रहे है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। अभियान के तहत सभी राशन की दुकानों पर सक्षम व्यक्तियों के भरने के लिए फार्म रखवा दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि गिव-अप अभियान के तहत आयकरदाता, चौपहिया वाहन धारक, सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी एवं अधिकारी, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय एवं परिवार में किसी सदस्य के पास ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन जो जीविकोपार्जन में प्रयोग आता हो को छोड़कर चार पहिया वाहन हो निष्कासन सूची में सम्मिलित है। सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के राशन दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। स्वेच्छा से नाम हटाने का यह फॉर्म जिले की सभी राशन दुकानों पर उपलब्ध है। रसद विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 जनवरी 2025 तक नाम नहीं हटाने वाले अपात्र और सक्षम व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर लगभग 27 रुपये से वसूली की जाएगी। साथ ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

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