अजमेर (अजमेर मुस्कान)। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के उप महाप्रबंधक आनन्द कटोच की अध्यक्षता में बुधवार को डीओआईटी वीसी रूम में कॉल बिफोर यू डिग (सी-बड) के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। इसमें जनवरी-2025 से लागू हो रहे दूरसंचार अधिनियम के बारे में चर्चा की गई।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सी-बड के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता दूरसंचार विभाग के उप महाप्रबन्धक श्री आनन्द कटोच के द्वारा की गई। इसमें सड़क साईड तथा सड़क खोदने से पूर्व सूचना जनरेट करने के निर्देश प्रदान किए गए। किसी भी एजेन्सी द्वारा सड़क की खुदाई करने से संचार व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली बाधा को रोकने के बारे में चर्चा की गई। इसके लिए अवैध खुदाई को रोकेने के साथ ही सम्बन्धित पर कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक खुदाई से पूर्व कॉल बिफोर यू डिग के माध्यम से सूचना जनरेट करनी होगी।
उन्होंने बताया कि टेलीकॉम राईट टू वे परमिशन के पोर्टल पर बकाया प्रकरणों पर चर्चा की गई। राज्य राइट टू वे पोर्टल पर अजमेर जिले के चार प्रकरण टेलीकॉम टावर के बारे में बकाया है। इनमें से तीन प्रकरण पीसांगन उपखण्ड मजिस्टेªट तथा एक प्रकरण नगर परिषद पुष्कर के क्षेत्राधिकार का है। इन 2023-24 के प्ररकणों को निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनवरी-2025 से लागू होने वाले दूरसंचार अधिनियम के बारे मेें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
इस अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त सूर्यकान्त शर्मा सहित नगर परिषद पुष्कर, भारत संचार निगम लिमिटेड, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
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