अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अजमेर के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के तहत जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवक एवं युवतियों को जो गरीबी रेखा अथवा गरीबी रेखा की दोगुना आय सीमा तक जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए जाते है।
परियोजना प्रबन्धक अनिल व्यास ने बताया कि ऎसे परिवारो के लोगों को विभिन्न व्यवसायों यथा महिला समृद्धि योजना, लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण योजना, लघु ऋण वित्त योजना, लघु व्यवसाय योजना, डेयरी योजना, इलेक्ट्रिक बैट्री चलित ई-रिक्शा, ऑटोरिक्शा, ट्रैक्टर मय ट्रोली, जीप, टैक्सी, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना इत्यादि व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर 20 त्रैमासिक किस्तों में वापसी योग्य ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। इन योजनाओं में लाभार्थी अजमेर जिले का मूल निवासी हो, आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से कम एवं 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय अनुसूचित जाति 3 लाख रूपए, अनुसूचित जनजाति के आवेदक की शहरी क्षेत्र में 1.20 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्र में 0.98 लाख रूपए सफाई कर्मचारियों एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 3 लाख रूपए तक की आय सीमा निर्धारित हैं। आवेदक पर किसी ऋणदात्री एवं संस्था का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से जनआधार से आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अन्तिम तिथि बढाकर 31 दिसम्बर तक की गई है। इस संबंध में अन्य जानकारी कार्यालय समय में अनुजा निगम, राजकीय कन्या छात्रावास सावित्री स्कूल परिसर में सम्पर्क कर सकते है।
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