Ticker

6/recent/ticker-posts

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

अल्पसंख्यक समुदाय के व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
राजस्थान वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक उन्नयन के लिए प्रदत्त व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी के व्यक्तियों, जिनकी उम्र 18 से 54 वर्ष तथा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए एवं विद्यार्थी शैक्षणिक ऋण के लिए, जिनकी उम्र 16 से 32 वर्ष है वे आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि व्यवसाय ऋण हेतु कौशल प्रशिक्षण, आईटीआई, शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोत से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, व्यवसाय स्थल का स्वामित्व या किरायानामा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं गारंटर संबंधित आवश्यक दस्तावेज है। इसी प्रकार शिक्षा ऋण हेतु समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अंकतालिका, वर्तमान अध्ययनरत प्रमाण पत्र, संबंधित विश्वविद्यालय का पंजीयन , मान्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जमा कराई गई फीस की सभी रसीदें आदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड होना अति आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेज तैयार कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय अजमेर में जमा करा सकते है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ