अजमेर (अजमेर मुस्कान)। दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादि कृत्यों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा सोमवार को किशनगढ़ में संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण किए गए। निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, विधिक माप अधिकारी भावना दयाल एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।
कन्जयूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा कोटा कचौरी एण्ड नमकीन, राजस्थान गृह उद्योग एवं कैशव स्वीट्स एण्ड नमकीन पर 10-10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। विधिक माप अधिकारी भावना दयाल ने बताया कि अभियान के आठवें दिन सोमवार को 3 प्रतिष्ठानों पर 30 हजार रूपए जमा कराने के लिए राशि आरोपित की गई। प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेंचे। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा व वजन, उसको बनाने में काम में लिये गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन होना आवश्यक है।
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