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राष्ट्रीय लोक अदालत 28 सितम्बर को

राष्ट्रीय लोक अदालत 28 सितम्बर को

सफल क्रियान्वयन हेतु राजकीय विभाग, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक का आयोजित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में  महेन्द्र कुमार ढ़ाबी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में राजकीय संस्थानाें, राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक एवं निजी वित्तीय संस्थान के साथ 28 सितम्बर को आयोजित होने वाली वर्ष 2024 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रबंधक टाटा पावर, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जिला परिषद्, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, प्रबंधक टाटा पावर, जिला परिवहन अधिकारी, श्रम विभाग, उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय एवं अजमेर में संचालित समस्त बैंक एवं वित्तीय संस्थानों उपस्थित रहे।

बैठक में सचिव द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बैंकों एवं संस्थानों के संबंधित सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत से पहले उचित समय पर नोटिस भिजवाया जाना सुनिश्चित करवाए। पक्षकारों को विचार करने हेतु समय मिल सके। साथ ही निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय, जहां प्रकरण लम्बित है, प्रस्तुत करें। प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर उन्हें लोक अदालत में रैफर किया जाए साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी,अजमेर को दिव्यांगजनों के प्रमाण-पत्र समय पर जारी करने के निर्देश प्रदान किए गए।

विकास एवं नगर निगम अजमेर को गृहकर एवं नगरीय विकास कर एवं जमाबंदी से संबंधित चिन्हित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये। सचिव द्वारा श्रम विभाग, रोजगार विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत एवं लम्बित लाभार्थियों की सूचना ली गई एवं आवश्यक निर्देश प्रदान किए। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं टाटा पावर के नोडल अधिकारियों को विद्युत चोरी के प्रकरणों को लोक अदालत में प्रस्तुत करने एवं निस्तारण के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने को निर्देशित किया गया। बैठक में श्रीमान् सचिव ने बताया कि लोक अदालत पक्षकारान् के बीच एक ऎसा मंच स्थापित करता है जिससे पक्षकार आपस में सीधे बात कर राजीनामा एवं सुलह कर सकते है।

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