अजमेर (अजमेर मुस्कान)। घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग एवं अवैध रिफलिंग के विरूद्ध जारी अभियान के अन्तर्गत 45 गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।
जिला रसद अधिकारी हेमन्त आर्य ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूत्ति विभाग द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग तथा अवैध रिफलिंग के विरूद्ध अभियान के तहत गुरूवार को जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा गठित संयुत जांच दल ने कार्यवाही की। एलपीजी के अवैध भण्डारण तथा व्यापार की सूचना मिलने पर पार्श्वनाथ स्वीट्स एसबीआई बैंक के सामने परबतपुरा बाईपास पर संयुक्त जांच दल द्वारा दबिश दी गई। मौके पर पार्श्वनाथ स्वीट्स के पीछे 9 गैस सिलेण्डर पाए गए। कुल 45 सिलेण्डर (7 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा, 38 घरेलू सिलेण्डर 14.2 किग्रा.) पाए गए। एक रोल सिलेण्डर सैफ्टी कैप सील व 20 खुली सैफ्टी कैप सील पाए गये। जिन्दल भारत गैस के कार्मिक श्री राजदीन खान के अतुल टैम्पो में से 30 घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारित पाए गए। इनसे 2 घरेलू गैस सिलेण्डर पार्श्वनाथ स्वीट्स को डिलेवरी करते पाया गया। इसी प्रकार मौके पर ही एक अन्य टैम्पो टाटा मैजिक गोहम्मद आजम खान द्वारा पार्श्वनाथ स्वीट्स को व्यावसयिक सिलेण्डर डिलेवर करते पाया। इसके कोई पास वैध दस्तावेज एवं बिल वाउचर उपलब्ध नहीं थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मौके पर 45 गैस सिलेण्डर मय 557.9 किग्रा एलपीजी, एक अतुल टैम्पो एक टाटा मैजिक, एक रोल सिलेण्डर सैफ्टी कैप सील व 20 खुली सैफ्टी कैप सील को जब्त किया गया। सम्बन्धित के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर जिला कलक्टर न्यायालय में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 6ए में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज कुमार जैन, जगदीश प्रसाद शर्मा, खान मोहम्मद खान, प्रवर्तन निरीक्षक उर्मिला सेहर, महेंद्र कुमार यादव एवं राहुल वेदवाल शामिल थे।
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