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अभियुक्तों के बचाव के लिए सहायता स्कीम होगी चालू

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा अधिवक्ताओं की नियुक्ति

अभियुक्तों के बचाव के लिए सहायता स्कीम होगी चालू

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) अजमेर के सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी ने बताया कि विधिक सेवा अधिनियम 1987 के तहत वंचित व अभावग्रस्त लोगों के लिए निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता के लिए पूर्णकालिक प्रतिरक्षा अधिवक्ता स्कीम को चालू करेगी ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अयोग्यता के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। यह प्रतिरक्षा प्रणाली एक ऎसी प्रणाली है जिसके तहत आपराधिक मामलों में प्रत्येक स्तर पर यहां तक कि गिरफ्तारी एवं रिमाण्ड के स्तर पर और विचारण के समय तथा अपील में भी अभियुक्तों की पैरवी की जाएगी। ताकि लोगों को समय पर विधिक सहायता मिल सके और उनके लिए सक्षम विधिक सहायता प्राप्त हो सके। यह व्यावसायिक तौर पर वंचित वर्गों को सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 2 डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल, 5 सहायक लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल के पदो के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त है। इसके लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in एवं जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर विस्तृत गाइडलाईन एवं आवेदन-पत्र मय विज्ञप्ति जारी कर दिये गये हैं। इच्छुक अधिवक्तागण अपने आवेदन-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय में भी जमा करवा सकते हैं।

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