तीन दिवसीय विविध सत्रों में विषय विशेषज्ञों की होगी भागीदारी
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राज्य के राजस्व न्यायालयों से पारित होने वाले निर्णयों को त्रुटिरहित, गुणवत्तापूर्ण एवं विधिसम्मत ढंग से लेखन की प्रवृत्ति सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर राज्य के अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की त्रिदिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला अब 12 से 14 जून के स्थान पर आगामी 10 से 12 जुलाई तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,(आरआरटीआई) में आयोजित होगी।
अजमेर आरआरटीआई में वर्तमान में आरटीएस प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के चलते यह संशोधन किया गया है।
राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस दिवसीय कार्यशाला में राज्य के प्रत्येक जिले से सभी राजस्व अपील प्राधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारियों को अनिवार्यतः भाग लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही हर जिले से जिला कलक्टर के स्तर से मनोनीत अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर में से किसी एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की भागीदारी रहेगी।
कार्यशाला में हर जिले से अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है। नामांकन के बावजूद अधिकारियों की कार्यशाला में अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा ।
महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होंगे सत्र
इस कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम, निर्णय लेखन के आवश्यक तत्व एवम राजस्व न्यायालयों के बेहतरीन संचालन को लेकर विविध महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होंगी।
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