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आदर्श आचार संहिता के अनुसार करें सभा

आदर्श आचार संहिता के अनुसार करें सभा

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
लोक सभा आम चुनाव-2024 में समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता के अनुसार सभा करनी चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2024 में दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऎसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऎसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा। सभा के आयोजक सभा में बाधा खड़ी करने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की निरपवाद रूप से सहायता प्राप्त करेगा। स्वयं आयोजक ऎसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे।

उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी राजनैतिक विचार अथवा राजनैतिक गतिविधि अथवा किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए उपयोग में नहीं लेंगे। इस संबंध में 19 जनवरी 2023 के द्वारा धार्मिक संस्थाएं दुरूपयोग की रोकथाम अधिनियम 1988 के प्रावधानों की ओर सभी राजनैतिक दलों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है। अतः इन विधिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस आदि में आयोग के निर्देश 2 मई 2023 की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप अथवा आपत्तिकारी कथन से निवारित रहने के निर्देश है।

उन्होंने बताया कि सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के उच्च मानक को बनाये रखेंगे तथा स्वयं को दूसरे दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन के पहलुओं की आलोचना से पृथक रखेंगे। राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को हेट स्पीच एवं ऎसे बयानो से बचना होगा, जो कि लोकशान्ति भंग करने अथवा वर्गाे में वैमनस्यता पैदा करने का प्रभाव रखते हो।

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