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चुनाव के दौरान कार्मिकों के अवकाश संबंधी नियम तय

चुनाव के दौरान कार्मिकों के अवकाश संबंधी नियम तय

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
लोकसभा आम चुनाव के दौरान कर्मचारियों के अवकाश से संबंधित नियम तय किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर के क्षेत्राधीन समस्त राजकीय कार्यालय, बोर्ड, निगम, स्वायतशासी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं किसी अधिकारी या कर्मचारी के राजकीय कार्य से मुख्यालय से बाहर रहने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान द्वारा विभिन्न शर्तों के अध्यधीन इस प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकेंगे। इसके तहत संबंधित अधिकारी या कर्मचारी लोकसभा आम चुनाव-2024 के अन्तर्गत किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की ड्युटी का निर्वहन नहीं कर रहा हैं। वही भविष्य में सम्बन्धित की लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगती है तो तत्काल अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय पर दो दिवस से अधिक के सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाने के लिए प्रभारी अधिकारी संस्थापन प्रकोष्ठ अजमेर की अनुमति व उपखण्ड तथा ब्लॉक स्तर पर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।

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