अजमेर (अजमेर मुस्कान)। लोकसभा आम चुनाव- 2024 की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले मं निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति रैलियां, जुलूस आदि नहीं निकाले जा सकेंगे। विभिन्न प्रतिबन्ध भी लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान कुछ तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न तरीको से जिले में लोकशान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में चुनाव शान्तिपूर्वक, स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं वर्गो के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमेर जिले की राजस्व सीमाओं के अन्दर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दुक (एमएल या बीएलगन) आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फरसी, भाला, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार, धारिया, बाद्यनख (शेरपंजा) जो किसी धातु का शस्त्रा के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सशस्त्रा पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तिायों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह आदेश अनुज्ञापत्राधारी द्वारा शस्त्रा पुलिस थाना में जमा कराने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी या बैशाखी का उपयोग चलने में सहारे लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष एवं सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्पे्ररित करेगा। ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा। जिससे कि जातीय तनाव व साम्पदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचे तथा न तो ऐसे पैम्पलेट्स, पोस्टर्स य चुनाव सामग्री छपवाएगा और न ही छापेगा अथवा न ही उसका वितरण करेगा और न करवाएगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आॅडियो, वीडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं नही कराएगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रसायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से सम्बन्धित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना में की गई किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शान्ति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोेई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्रा से अधिक अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उन्होेंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्रा का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्रा के लिए अनुमति सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्रा के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशान्ति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
उन्होेंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी), सार्वजनिक भवनों, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगाएगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्राण करेगा। निजी भवन, स्थल एवं सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर कट आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी एवं धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा।कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स एप एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नही करेगा। किसी भी मन्दिरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मचं के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेल फोन, वायलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेक चलेगा। यह प्रतिबन्ध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
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