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ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित, 231 प्रकरण हुए निस्तारित

ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित, 231 प्रकरण हुए निस्तारित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
फरवरी माह के प्रथम गुरूवार को आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में 231 प्रकरण निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान की गई। जनसुनवाई का उच्च स्तर से पर्यवेक्षण किया गया।

लोक सेवाओं की सहायक निदेशक सुमन शर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय जनसुनवाई में से ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन फरवरी माह के प्रथम गुरूवार को जिले की 139 ग्राम पंचायतों पर आयोजित हुई। इस जन सुनवाई के दौरान प्राप्त 845 प्रकरणों में से 231 का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जिले में उपखण्ड अजमेर में 130, अंराई में 14, किशनगढ़ में 21, नसीराबाद में एक, पीसांगम में 15, पुष्कर में एक एवं रूपनगढ़ में 49 प्रकरण मौके पर निस्तारित किए गए।

जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने माकडवाली ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की। इसमें 31 परिवादियों ने अपनी समस्याएं रखी। इनमें से 3 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। माकड़वाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण भी किया। इसमें अनुपस्थित पाए गए चिकित्सा कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

माकड़वाली पटवारी को किया निलम्बित

जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा माकड़वाली ग्राम पंचायत में जनसुनवाई की गई थी। इसमें  सरपंच ग्राम पंचायत माकडवाली एवं ग्रामीणों द्वारा श्री करतार जाट पटवारी माकड़वाली द्वारा विरासत के नामान्तरकरण समय पर नहीं करने, ग्राम पंचायत बैठक, जनसुनवाई कार्यक्रम, पटवार मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने एवं राजकार्य में कोताही बरतते हुये विरासत एवं अन्य प्रकार के नामान्तरणों के प्रकरणों को लम्बित रखने एवं आमजन के कार्य को लम्बित रखते हुये उनके प्रति उदासीनता बरतने तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने की शिकायत की गई। कार्मिक द्वारा पूर्व में भी इन कृत्यों का किया जाना एवं इनके विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने के फलस्वरूप इनका पदस्थापन कार्यव्यवस्थार्थ अन्यन्त्र करने के उपरान्त इनके द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से स्थगन प्राप्त कर अपने उच्च अधिकारियों तथा अपील अधिकरण को गुमराह करने का अनुचित कृत्य किया है। साथ ही न्यायालय की छवि को धुमिल करने, न्यायाल की गरीमा एवं जनमानस में न्यायालय के प्रति विश्वास को ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया। इस कारण करतार जाट पटवारी हल्का माकडवाली तहसील व जिला अजमेर को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम-13 (1) के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय उपखण्ड कार्यालय अजमेर रहेगा।

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