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रेलवे : चैन पुलिंग व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही

रेलवे : चैन पुलिंग  व अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध कार्यवाही

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल मे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मंडल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर के निर्देशन में दिसम्बर माह  मे रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश  की रोकथाम के लिये 51 कार्यवाही की गई। इस दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कूलों  में 834 व्यक्तियों को समझाईश  की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश  करने वाले 25 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये।

इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाड़ियों में बिना उचित कारण चैन पुलिंग (एसीपी) की रोकथाम के लिए कार्यवाही की गई। यात्रियों को जागरुक करने के लिये इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने हेतु पम्पलेट बांटे गये व समझाईश की गई। सवारी गाड़ियों में एसीपी की रोकथाम हेतु एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन, समयपालन को सूचारु रखने के प्रयास किये गये। इस दौरान सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप से एसीपी करने वाले 94 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 19400 रुपये जुर्माना किया गया साथ ही अजमेर मण्डल से गुजरने वाली सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरूद्व भी अभियान चलाकर 81 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कांर्ट द्वारा 7690 रुपये जुर्माना किया गया।

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