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फोटो पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक पहचान पत्र दस्तावेज दिखाकर डाल सकेंगे वोट

फोटो पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक पहचान पत्र दस्तावेज दिखाकर डाल सकेंगे वोट

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अभाव में वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते है। मतदाता आगामी 25 नवम्बर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। 

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवम्बर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असक्षम मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

उन्होंने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र- राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों विधायकों एमएलसी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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