अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए मतदान से पूर्व के 48 घण्टों को महत्वपूर्ण मानते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि अजमेर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2023 शनिवार 25 नवम्बर को होने जा रहे है। मतदान से पहले के अन्तिम 48 घण्टे निर्वाचन तन्त्र के लिए, न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिपे्रक्ष्य से, बल्कि स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकरण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से यह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभााओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकल्प रोक दिए जाते है। मतदान-बद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखी जाएगी। इस दौरान कोई भी अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधनिक गतिविधियों जैसे की राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में सलग्ंन नही हो पाए।
उन्होंने बताया कि जिले में स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया सहित की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए है। मतदान के समापन के 48 घण्टे पूर्व गुरूवार 23 नवम्बर सांय 6 बजे से शनिवार 25 नवम्बर सांय 6 बजे (मतदान समाप्ति) तक की अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबन्ध और सार्वजनिक बैठक पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए है। प्रतिबन्धित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने अथवा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नही रहेगी। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सम्बन्ध में 48 घण्टो के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबन्धित नहीं होगा।
0 टिप्पणियाँ