अजमेर (अजमेर मुस्कान)। कार्यस्थलों पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न रोकने केे लिए संस्थानिक स्तर पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया जा चुका है। अधिनियम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की बेबसाईट तथा महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की बेवसाईट पर भी उपलब्ध है। अधिनियम के अनुसार विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालय आदि तथा समस्त कार्य स्थल के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। आंतरिक शिकायत समिति का गठन प्रत्येक 10 या 10 से अधिक कार्मिकों के होने पर कार्यालय अथवा प्रशासनिक ईकाई पर किया जाना आवश्यक है। साथ ही कार्य स्थल पर आन्तरिक समिति का गठन, आदेश अध्यक्ष सदस्यों के नाम, मोबाईल नम्बर सहित) प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं के कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया है। इसमें सुश्री मोनिका जाखड़ सहायक कलक्टर अजमेर अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग सदस्य सचिव तथा प्रतिभा चूण्डावत कोषाधिकारी, नेहा कंवर नायब तहसीलदार जिला निर्वाचन, भारती ठकुरानी उप विधि परामर्शी नगर निगम, श्रीमती पूर्णिमा पचौरी अधीक्षक राजकीय महिला चिकित्सालय, श्री जगदीश चौधरी संरक्षण महिला अधिकारिता विभाग एवं एनजीओ अजमेर शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।
उन्होंंने बताया कि इसी प्रकार महिलाओं के कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जिला कलक्टर कार्यालय स्तर पर आतंरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कलक्टर की निजी सचिव ज्योति वसु अध्यक्ष, संस्थापन अधिकारी लता अरजानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजरानी, कनिष्ठ सहायक उर्मिला चौहान एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चंचल कश्यप सदस्य तथा वरिष्ठ सहायक संतोष त्रिपाठी सदस्य सचिव होंगे।
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