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चुनाव व्यय की सीमा 40 लाख, निर्वाचन विभाग रखेगा पैनी नजर

चुनाव व्यय की सीमा 40 लाख, निर्वाचन विभाग रखेगा पैनी नजर

अजमेर के लिए नियुक्त चुनाव व्यय पर्यवेक्षकों ने ली बैठक


चुनाव संबंधी प्रत्येक खर्च होगा अभ्यार्थी के खर्च में शामिल

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों ने निर्देश दिए  है कि चुनाव से संबंधित सभी प्रकोष्ठ व्यय पर नजर रखें। विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा 40 लाख रूपए है। इस संबंध में ध्यान रखा जाए कि अभ्यार्थी द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाए। विधानसभा आम चुनाव-2023 चुनाव के लिए आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षकों  द्वारा निर्वाचन व्यय से जुड़े प्रकोष्ठों की समीक्षा की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ली गई। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक श्री चूनाराम जाट ने निर्वाचन व्यय मॉनिटरिंग के लिए किए गए कार्यो से अवगत कराया।

आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल अहमदाबाद के आयकर कमीशनर श्री दरसी सुमन रत्नम ब्यावर, केकड़ी एवं मसूदा विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षेक नियुक्त है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के संधारण का कार्य गम्भीरता से करने के लिए राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण नामांकन की प्रक्रिया के तुरन्त पश्चात किया जाए। जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को भी निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के संधारण के दिशा निर्देर्शों से अपडेट रखा जाए। निर्वाचन व्यय का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर करना चाहिए। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया में अमीर और गरीब वर्ग के भेद को मिटाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति मतदान में भागीदारी निभा संकेंगे।

उन्होंने कहा कि समस्त एजेन्सियों को आपसी समन्वय के साथ कार्यकर के अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों का खर्चा निर्धारित करेें। निर्वाचन व्यय के कार्यो की समीक्षा प्रति सप्ताह की जाएगी। क्षेत्र में निगरानी तन्त्र तथा सूचना तन्त्र को सुदृढ़ रखा जाए। प्रत्येक दल लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। जब्ती की कार्यवाही में तेजी लाने की आवश्यकता है। क्षेत्र से प्राप्त प्रत्येक सूचना को गम्भीरता से लेकर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों के अतिरिक्त किसी वाहन का उपयोग पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जब्त सामग्री को रिलीज करने की कार्यवाही जिला स्तरीय कमेटी से करवाने के लिए नियमिति बैठक की जाए।

उन्होंने कहा कि रेल्वे तथा एयरपोर्ट का उपयोग अवैध चुनावी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। बडे़ के साथ -साथ छोटे स्टेशनों के स्टाफ को भी संवेदनशील रहकर कार्य करने से निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित करवाने में सहयोग मिलेगा।

अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण एवं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक सुनिल कुमार यादव ने कहा कि निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ के लिए कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी एवं कार्मिक की जिम्मेदारी तय की जाए। किशनगढ़ एयरपोर्ट की आरएसी के डिप्टी कमाण्डेण्ट, प्रत्येक रेल्वे स्टेशन के अधिकारी सहित समस्त सम्भावित स्थलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। इनके द्वारा निर्वाचन में कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों  के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना सक्षम एजेन्सी को देनी चाहिए। हवाला कारोबार पर कड़ी निगरानी हो।

किशनगढ़ एवं पुष्कर विधानसभा के निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण होती है। इसमें सभी को आगे आकर कार्य करना चाहिए। क्षेत्र से प्राप्त सूचना पर की गई कार्यवाही का दस्तावेजीकरण आवश्यक है। निर्वाचन को प्रभावित नहीं करने वाली सामग्री को जब्त करने के उपरान्त नियमानुसार रिलीज किया जाए। रेल्वे स्टेशनों पर स्केनिंग मशीन का उपयोग चौबिसों घण्टे होना चाहिए।

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