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18 वर्ष से कम आयु के संकट में फंसे बालक-बालिकाओं की मदद के लिए बाल हक ई बॉक्स की हुई स्थापना

18 वर्ष से कम आयु के संकट में फंसे बालक-बालिकाओं की मदद के लिए बाल हक ई बॉक्स की हुई स्थापना

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
बाल संरक्षण के लिए बाल हक ई-बॉक्स का जिले में शुभारम्भ कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने द्वारा किया गया।

जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक संजय सावंलानी ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित द्वारा बाल हक ई-बॉक्स का जिले के लिए पोस्टर जारी कर शुभारम्भ किया। जिला कलक्टर डॉ. भारती दीक्षित ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के संकट में फंसे बालक-बालिकाओं की मदद के लिए है। इसमें बाल विवाह, बाल श्रम, यौन शोषण से सम्बन्धित बालक, क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा ईमेल baalhaq@rajasthan.gov.in के माध्यम से शिकायत कर सकते है।

उन्होंने कहा कि अब बच्चे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए सीधे आवाज उठा सकते है। बाल हक ई-बॉक्स के माध्यम से तत्काल प्रभाव से शिकायत भी कर सकते है।  बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 लागू है। इसके तहत राज्य में किशोर न्याय बोर्ड बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कार्य कर रही है। अधिकांश बच्चे एवं आमजन सही जानकारी जागरूकता तथा सहज पहुंच नहीं हो पाने के कारण बच्चों के प्रति हो रहे दुव्यवहार से सुरक्षा नहीं कर पाते है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने तथा आमजन में जागरूकता लाने, बच्चों के विरूद्व अपराध करित करने वालों में डर पैदा करने एवं विभाग तक बच्चों की पहुंच को सहज बनाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि मुसीबत में फंसे बालक अथवा अपराध पिड़ीत बालकों की सहायता के लिए विभाग द्वारा नवाचार के रूप में बाल हक ई-बॉक्स स्थापित किए जा रहे है। प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा पुलिस जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाईड लाईन 1098 के माध्यम से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य अरविन्द मीणा, रूपेश कुमार, राजलक्ष्मी करारिया, तबरसुम बानो, बाल संरक्षण अधिकारी, अमिता सिंह, प्रकाश जांगिड, कनिष्ठ सहायक एवं विद्यार्थीगण रेणुका गुर्जर, ज्योति रावत, खुशी सैनी, ज्योत्सना जांगिड़ उपस्थित रहे।

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