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अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

अजमेर (अजमेर मुस्कान)।
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा फरवरी माह मे रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश  की रोकथाम के लिये 78 कार्यवाही की गई | इस दौरान रेल सीमा के समीप के  गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 1805 व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश  करने वाले 357 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। 

इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाड़ियों में एसीपी (चेन पुलिंग) की रोकथाम के लिए 609 कार्यवाही की गई | यात्रियों को जागरुक करने के लिये इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने के लिए पम्पलेट बांटे गये व समझाईश  की गई। सवारी गाडियों में एसीपी की रोकथाम के लिए एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन, समयपालन को सूचारु रखने के लिये भरसक प्रसास किये गये। इस अभियान के दौरान  सवारी गाड़ियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 84 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 33260/- रुपये का जुर्माना किया गया | साथ ही सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध अभियान चलाकर 81 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये। जिस पर रेलवे कोर्ट द्वारा 11650/- रुपये का जुर्माना किया गया।

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