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जिला विधिक केन्द्र में संगठनो को सम्भावित मुकदमो हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व बताया

जिला विधिक केन्द्र में संगठनो को सम्भावित मुकदमो हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व बताया

श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के माध्यम से किया जायेगा सहयोग
 

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव रामपाल जाट ने प्राधिकरण के सभागार में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेन्द्र बंसल, संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी के नेतृत्व में विभिन्न संगठनो के पदाधिकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व समझाया और विस्तार के बताया कि अनावश्यक मुकदमो से बचने के लिए एवं किसी भी मामले के चल रहे मुकदमे के निपटारे को आपसी सुलह से निपटारा कराने के लिए बिना किसी वकील की कार्यवाही अथवा बिना किसी अदालती खर्चे से बचने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालता का लाभ लिया जा सकता है।

श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के महासचिव रमेश लालवानी ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया है कि अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकारण के सचिव रामपाल जाट ने महासंघ के पदाधिकारियो को बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम सें कारोबारी अपनी भविष्य में होने वाले सम्भावित मुकदमो से बचने के लिए अपने अपने विवाद आपसी समझौते से निपटारा करने को सहमत हो वे बिना किसी खर्चे के सादे कागज पर अथवा ऑन लाईन किसी भी स्थान से आरएसएलएसए-22 डिजीटल लोक अदालत पर अपना आवेदन करके अपने विवादो को इस अदालत के माध्यम से समाधान करवाकर लाभ ले सकते है। एडवोकेट अभिभाषक, साधारण व्यक्ति नागरिक कोई भी संस्थान ,बैंक, सरकार विभाग, कम्पनी अपने विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम में आवेदन करके लाभ लिया जा सकता है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकरियो को सचिव रामपाल जाट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन सम्बंधित कोर्ट में ही भेजा जायेगा और नियुक्त की गई बेंच के द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जायेगा। लोक अदालत के निर्णय को सिविल कोर्ट की डिक्री की मान्यता है अर्थात लोक अदालत के निर्णय की अपील कही भी नहीं की जा सकती है। 

इस अवसर पर महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र बंसल, संस्थापक व महासचिव रमेश लालवानी, उपाध्यक्ष अनिल मित्तल, उपाध्यक्ष लोकेश सैनी, रणवीर सैनी, जशन वरलानी, चितलेश बंसल सहित अन्य ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश एवं समझौते से विवादो के समाधान करवाकर अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अनुरोध किया है। महासचिव रमेश लालवानी ने बताया कि इस सम्बंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकारण सिविल लाईन्स अथवा महासंघ के पदाधिकारियो से सम्पर्क किया जा सकता है।    

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