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अजमेर : घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग पाए जाने पर 18 सिलेंडर किए जब्त

अजमेर : घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग पाए जाने पर 18 सिलेंडर किए जब्त

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
उर्स मेला 2023 के दौरान गैस सिलेंडरों का अवैध उपयोग करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 18 गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।

जिला रसद अधिकारी अरविन्द शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर अंश दीप ने उर्स मेले के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डरों के दुरूपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। मंगलवार को की गई कार्यवाही में जांच दल द्वारा दरगाह क्षेत्र, देहली गेट, लवकुश गार्डन, छोटी नागफणी, बड़ी नागफणी और करणी नगर आदि क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग पाए जाने पर कुल 18 सिलेण्डर जब्त किए। जगदीश गुर्जर के घर से 7 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय एक विद्युत तार से जुड़ी मोटर गैस रिफिलिंग की तथा देवड़ा टी स्टॉल, कृष्णा टी स्टॉल, बालाजी टेस्ट कार्नर, लवकुश गार्डन के सामनेखाने की दुकान, देवनारायण डेयरी, दिनेश स्टोर, दुवई टी स्टॉल, सुनील जनरल स्टोर, राजेश फास्ट फूड, ठाकुर पताशी एवंमनीश फास्ट फूड से एक-एक गैस सिलेण्डर जब्त किए गए। यह कृत्य एलपीजीऑर्डर-2000 का उल्लंघन है। प्रकरण ई.सी. एक्ट 1955 की धारा 6 ए में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी हेमन्त एवं अंकिता जैन शामिल थे। जांच दल द्वारा आगे भी कार्यवाही जारी रखी जाएगी। सभी व्यापारियों को चाय, नाश्ता, खाना आदि के व्यवसाय में केवल व्यावसायिक सिलेण्डर (19 किग्रा वाला) का ही प्रयोग करने के लिए पाबंद किया गया। गैस सिलेण्डर सुरक्षित प्रकार से उपयोग में लेने के लिए निर्देशित किया गया है। होटल व रेस्टोरेंट पर सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्र भी रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

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