अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिले में विभिन्न अवसरों पर हो सकने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए दल गठित किए गए है।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि अक्षय तृतीया, पीपल पूर्णिमा एवं देवउठनी ग्यारस सहित विभिन्न अवसरों पर हो सकने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए दल का गठन किया गया है। इसमें संबंधित क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्डपंच, ग्राम के स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य, भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, एएनएम, जीएनएम, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग एवं आशा सहयोगिनी शामिल है।
उन्होंने बताया कि समस्त कार्मिक अपने कार्य क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहेंगे। क्षेत्र में बाल विवाह की आशंका होने पर प्रशासन एवं पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाएगी। बाल विवाह की घटना होने पर सम्बन्धित क्षेत्र के कार्मिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिले के समस्त उपखण्डों में देवउठनी ग्यारस को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी। बाल अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक को बाल विवाह रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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