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अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नवम्बर माह मे  अब तक रेल सीमा में अनाधिकृत रुप से प्रवेश  की रोकथाम के लिये 46 कार्यवाही की गई। इस दौरान रेल सीमा के समीप के गांवों, पंचायतो व स्कुलों में 754 व्यक्तियों को समझाईश की गई तथा अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश  करने वाले 180 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये।
अनाधिकृत रुप से रेल सीमा में प्रवेश करने व सवारी गाड़ियों में एसीपी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

 

इसी प्रकार अजमेर मण्डल रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सवारी गाडियों में एसीपी(चेन पुलिंग) की रोकथाम के लिए 419 कार्यवाही की गई | यात्रियों को जागरुक करने के लिये इस दौरान   रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ द्वारा लाउड हैलर एवं पी.ए सिस्टम का उपयोग किया गया व यात्रियों को एसीपी नही करने के लिए  पम्पलेट बांटे गये व समझाईश  की गई। सवारी गाड़ियों में एसीपी की रोकथाम के लिए  एस्कोर्टिंग हेतु महिला व पुरुष बल सदस्यों को तैनात किया गया तथा गाडियों के संचालन,  समयपालन को सूचारु रखने के लिये भरसक प्रसास किये गये। इस अभियान के दौरान  सवारी गाडियों में अनाधिकृत रुप एसीपी करने वाले 58 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्यवाही करते हुए मामले दर्ज किये गये।साथ ही सवारी गाडियो में अनाधिकृत वैंडरो के विरुद्ध अभियान चलाकर 191 व्यक्तियों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्यवाही कर मामले दर्ज किये गये।

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