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अजमेर : धारा 144 लागू, रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने तथा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

अजमेर : धारा 144 लागू, रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने तथा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
दीपावली के पर्व पर लोक शांति बनाए रखने के लिए अजमेर शहर में धारा 144 लगाई गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने बताया कि आगामी 26 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे तक दीपावली के पर्व पर पटाखों के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा सामान्य जन जीवन को खतरा उत्पन्न कराने एवं लोक शांति भंग करने के प्रयास किए जा सकते है। इसे रोकने, जन सुरक्षा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आगामी 26 अक्टूबर को रात्रि 8 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में राह चलते व्यक्तियों पर किसी प्रकार का पटाखा, अग्निबाण नही छोड़ा जाएगा तथा चलते हुए व्यक्तियों पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी। कोई व्यक्ति किसी पर निशाना साथ कर पटाखा नहीं छोडे़गा एवं ना ही किसी व्यक्ति पर जलता हुआ पटाखा उछाल कर फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति मात्रा 125 एआई में ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखे न तो बेचेगा, न खरीदेगा एवं ना ही इसका परिवहन एवं उपयोग करेगा।

उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन अतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। नगर निगम क्षेत्र के पट्रोल पम्पों, गैस गोदामों से 100 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आतिशबाजी विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशीन पदार्थ नहीं रखेगा एवं ना ही छोडेगा। नगर निगम क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पटाखे चलाने तथा छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। धारा 144 के प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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