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आबकारी विभाग का बकाया जमा नहीं कराने वालों के वाहन और सम्पति होगी कुर्क

आबकारी विभाग का बकाया जमा नहीं कराने वालों के वाहन और सम्पति होगी कुर्क

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
आबकारी विभाग की बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले बाकीदारों एवं जमानतियों के वाहन एवं सम्पति कुर्क की जाएगी। बकाएदार सरकार की आबकारी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर छूट भी प्राप्त कर सकते है।

जिला आबकारी अधिकारी तारामति वैष्णव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक के बकाया प्रकरणों का निस्तारण एमनेस्टी योजना के माध्यम से 30 सितम्बर तक किया जा रहा है। बकाया राशि जमा कराने पर मूलधन एवं ब्याज में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। बकायादारों के 27 राजस्व खातों की अचल सम्पति को कुर्क किया गया है। विभाग के 14 बकायादारों के कुल 14 वाहनों के कुर्की वारंट जारी किए गए एवं 70 बैंक खाते के कुर्की वारंण्ट जारी किए जाकर उनके बैंक खातों को सीज किया गया है।आबकारी की बकाया राशि शतप्रतिशत वसूल करने के लिए खनिज विभाग, वाणिज्य कर, परिवहन एवं आयकर विभाग से भी बकायादाराें से संबंधित विवरण प्राप्त किया जाकर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही बकायादारो के अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। देवगांव केकड़ी की चन्द्रकांता पत्नि महेन्द्र कुमार सुवालका की भूमि की सार्वजनिक निलामी विभाग द्वारा 14 अक्टूबर को की जाकर विभागीय बकाया राशि वसूल की जाएगी।

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