अजमेर (AJMER MUSKAN)। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के ओवरलोड चालानों की जुर्माना राशि में 30 सितम्बर तक 25 से 95 प्रतिशत तक छूट प्रदत की गई है। इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवहन विभाग न्यायालय में इस्तगासा पेश करेगा।
परिवहन विभाग के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ई-रवन्ना ओवरलोड वाहनों के जुर्माना राशि में एमनेस्टी योजना के तहत 25 से 95 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह योजना 30 सितम्बर तक रहेगी। खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा जिले में ई-रवन्ना के आधार पर ओवरलोड पाए गए भार वाहनों की सॉफ्टवेयर के माध्यम से माल वाहन के निर्धारित भार से अधिक भार होने पर स्वतः चालान बन जाता है। जिले के 1606 लीज धारकों द्वारा जारी ई-रवन्नाओं में माल ओवरलोड पाया गया। जिसमें 1205 वाहनों पर 1.83 करोड़ रूपए जुर्माना राशि बकाया है। लीज धारक निर्धारित दिनांक तक एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामियों तथा लीज धारकों को 25 से 95 प्रतिशत तक छूट दी गई है।
विभाग द्वारा लीज धारकों के यहाँ से भरे माल वाहन के सभी वाहन स्वामियों तथा लीज धारकों को नोटिस जारी किए जा चुके है। 30 सितम्बर के पश्चात लीज धारकों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में धारा 199 के तहत तथा वाहन स्वामियों के विरूद्ध धारा 194(1) के तहत न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात लीज धारकों तथा वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी तथा परिवहन विभाग द्वारा उक्त लीज धारकों तथा वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए परिवहन विभाग के चालान शाखा प्रभारी श्री निर्भीक माथुर, कनिष्ठ सहायक (9660101222) से लीज धारक विवरण प्राप्त कर सकते है।
इसी प्रकार जिन परिवहन यानों में कर बकाया है उनमें 31 दिसम्बर 2021 तक के बकाया कर पर ब्याज (पेनल्टी) में शत प्रतिशत छूट दी जा रही है। इस योजना की अंतिम तिथि भी 30 सितम्बर तक है। अतः सभी कर बकाया वाहन स्वामी इस दिनांक से पूर्व कार्यलय में नियमानुसार आवेदन कर बकाया कर के ब्याज तथा पैनल्टी से शत प्रतिशत छूट प्राप्त कर सकते है। इस कार्य के लिए कार्यालय परिवहन विभाग, अजमेर निर्धारित समय अनुसार शनिवार व रविवार को भी खुला रहेगा।
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