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मतदाताओं का पंजीकरण आसान बनाने के लिए हुए संशोधनों के संबंध में बैठक आयोजित

मतदाताओं का पंजीकरण आसान बनाने के लिए हुए संशोधनों के संबंध में बैठक आयोजित

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को मतदाताओं के सुविधानुकूल बनाने के लिए इनमें किए गए संशोधनों के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित हुई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना गर्ग ने बताया कि निर्वाचकों के पंजीकरण के प्रपत्रों में परिवर्तन के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इनमें परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान की गई।  भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा निर्वाचन पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत कुल 12 प्रपत्रों 1, 2, 2ए, 3, 6, 7, 8, 11, 11ए, 11बी, 18 व 19 में संशोधन किए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं से वैकल्पिक रूप से विकलांगता प्रतिशत के उल्लेख का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि अब निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए अहर्ता एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार एक जनवरी, एक अप्रेल, एक जुलाई तथा एक अक्टूबर निर्धारित की गई है।  इसी प्रकार प्रपत्र 6 में संशोधन कर इसे केवल नए मतदाताओं के लिए कर दिया गया है तथा इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानान्तरण के लिए आवेदन के प्रावधान को हटा दिया गया है। अनाथ होने पर कानूनी अभिभावक का विवरण अब रिश्तेदारों के विवरण के अन्तर्गत दिये जा सकने समेत अन्य संशोधन इस प्रपत्र में किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रपत्र-1 में प्रतिस्थापन ईपिक जारी करने के लिए आवेदन को समाप्त कर प्रपत्र-8 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रपत्र-7 में मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर निवास स्थानान्तरण के मामलों के लिए प्रपत्र 8-ए को समाप्त कर प्रपत्र 8 में ही इसके लिए प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि आपत्तियों की सूची में सुधार के लिए मौजूदा फार्म-11 तथा 11-ए को संशोधित कर एक नया फार्म- 11 बी प्रस्तावित किया गया है।इसमें फार्म-8 में प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र के बाहर पते को स्थानान्तरित करने के लिए आवेदनों की सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से फार्म 7, 11, 11ए और 11 बी के अलावा सभी मतदाता प्रपत्रों में मतदाताओं के आधार विवरण प्राप्त करनेका प्रावधान किया गया है। मतदाताओं का आधार विवरण मांगने के अतिरिक्त फार्म 1, 2, 2ए, 3, 18 तथा 19 में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं कियो गए हैं।इसके अलावा मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए एक नया फार्म 6-बी जारी किया गया है।

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