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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2022 : सुगम आवागमन के लिए वितरित होंगी स्कूटियां

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2022 : सुगम आवागमन के लिए वितरित होंगी स्कूटियां

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के कॉलेज जाने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों तथा रोजगार के लिए अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग आवेदकों को 5 हजार स्कूटियां निःशुल्क दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चंद्र चौबीसा ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2022 के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगों को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनांतर्गत पात्रता

चौबीसा ने बताया कि प्रथम प्राथमिकता 15 से 29 आयु वर्ग के ऎसे विशेषयोग्यजन जो स्वयं का रोजगार एवं किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में अध्ययनरत को होगी। द्वितीय प्राथमिकता में योजनान्तर्गत कुल निर्धारित स्कूटियों में से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरियता में पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक अजमेर जिले का मूल निवासी होना चाहिए। चिकित्सा बोर्ड की ओर से जारी 40 प्रतिशत या इससे अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक द्वारा वाहन चलाने का ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक के लिये बिना गियर के वाहन चलाने का लाईसेन्स होना चाहिए। विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना हो।

उन्होंने बताया कि रोजगार कर रहे विशेष योग्यजन आवेदक को नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा। विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त कर रहे आवेदकों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत  करने की बाध्यता नहीं है। ऎसे आवेेदक पेंशन का पीपीओ अपने आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। विशेष योग्यजन पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे दिव्यांगो के माता-पिता, अभिभावकों एवं स्वयं की संकलित वर्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं  होनी चाहिए। आवेदक द्वारा विकलांगता प्रदर्शित करते हुए स्वयं की फोटो आवेदन के साथ देनी होगी। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल अथवा स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किए जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी देना होगा। आयु सम्बन्धित दस्तावेज स्वप्रमाण्ति संलग्न करना होगा।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत पात्रताएं रखने वाले विशेष योग्यजन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से एसजेएमएस डीएसएपी आईकन पर जाकर वांछित दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते ह। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शास्त्री नगर अजमेर में सम्पर्क किया जा सकता है।

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