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जिले में निषेधाज्ञा लागू, विभिन्न गतिविधियों पर रहेगी रोक

जिले में निषेधाज्ञा लागू, विभिन्न गतिविधियों पर रहेगी रोक

अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने अजमेर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत कानून व्यवस्था के संधारण एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।  

जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न प्रतिबंध रहेंगे। इसके तहत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विभिन्न अवसरोंं पर निकाली जाने वाली शोभायात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली  इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी भी का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारे बाजी आदि नहीं कर पाएंगे । न ही किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग ही कर पाएंगें। यह आदेश सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी कार्यक्रमों व आयोजनो पर लागू नही होगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, होम गार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नही होगा। अजमेर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थलो पर लेकर विचरण नही करेगा। यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण एवं थाने पर जमा कराने हेतु विचरण करने तथा पुलिस, होमगार्ड, सेना केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार के ऎसे कर्मचारी जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये हथियार रखने हेतु अधिकृत है, पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नही चलेगा और ना ही इनका सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन या उपयोग करेगा।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से कोई भी भडकाऊ मैसेज नही डालेगा ना ही आगे फॉरवर्ड करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था तथा लोक शान्ति भंग होने की किसी भी प्रकार की संभावना उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति न तो स्वयं अफवाह फैलाएगा न ही ऎसा कृत्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा। यह आदेश 01 जुलाई, 2022 को मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

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