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व्हाट्सएप ग्रूप सहित सोशल मीडिया से समस्त थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी एवं बीट लेवल के अधिकारियों को जोड़े : जिला कलेक्टर


सार्वजनिक स्थलाें पर किसी प्रकार का झंडा या ध्वज बिना अनुमति के नहीं लगाया जाएगा

जिला कलेक्टर अंश दीप ने की कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा

वीसी के माध्यम से दिए आवश्यक निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर अंश दीप ने वीडीयो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। इसमें जिले के उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, तहसीलदारों, पुलिस थाना वृत्ताधिकारियों एवं थानाधिकारियों ने भाग लिया।

जिला कलेक्टर अंश दीप ने अजमेर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा की। साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, कानून, शान्ति, सुरक्षा कायम रखने एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के लिए वीडीयो कॉन्फ्रेस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इसमें भूतकाल में घटित घटनाओं को संज्ञान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। जिले में पिछले 10 वषोर्ं की घटित घटनाओं के संबंध में रिव्यू किया गया। घटनाओं की पुनरावृति रोकने के सम्बन्ध में प्रत्येक स्तर पर कार्य करने के लिए कहा गया।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना का पता चलते ही संबंधित अधिकारीगण मौके पर उपस्थित रहेंगे। असामाजिक तत्वों के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक स्थलाें पर किसी प्रकार का झंडा या ध्वज बिना अनुमति के नहीं लगाया जाएगा। व्हाट्स एप ग्रूप सहित सोशल मीडिया से समस्त थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी एवं बीट लेवल के अधिकारियों को जोड़ने के लिए कहा गया।

उन्होंने कहा कि सीएलजी की बैठक समय-समय पर आयोजित की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिला वर्ग पर अत्याचार संबंधी सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, वृत्ताधिकारी एवं थानाधिकारी इस संबंध में शीघ्र बैठक आयोजित करेंगे। स्थानीय मुद्दों को चिन्हित कर उस पर निगरानी रखी जाएगी। गुप्तचर एजेन्सियों को चुस्त-दुरूरत रखा जाएगा। रैलियों, आयोजनों, मेलों पर निगरानी रखने के भी निर्देश दिए गए। पानी एवं बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही किसी भी प्रकार की घटना होने पर त्वरित तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही कर प्रकरणों में तुरन्त इस्तगासा पेश कर कार्यवाही किए जाने के लिए भी निर्देश प्रदान किए गए।

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