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जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला कलेक्टर अंश दीप की अध्यक्षता में शनिवार को शांति समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई। इसमें विभिन्न पर्वों के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई।

जिला कलेक्टर अंश दीप ने कहा कि जिले में विभिन्न धार्मिक त्यौहार, जयंती, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं जुलूस आदि के शांतिपूर्ण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण में आमजन को कोई असुविधा नहीं होने के साथ आयोजन कराने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रम, शोभा यात्रा एवं प्रदर्शन के संबंध में आयोजक निर्धारित प्रारूप में उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नगर अथवा प्राधिकृत अधिकारी से आज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र पेश करेंगे। इन प्रार्थना-पत्रों के तथ्यों का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के थानाधिकारी से करवाने के पश्चात प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रार्थना-पत्र को निस्तारित करते समय पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा। उपयुक्त पाए जाने पर ऎसे सार्वजनिक कार्यक्रम की आज्ञा निर्धारित प्रारूप में प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा यह कार्यवाही असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए की जा रही है।

उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजे सहित समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति आवश्यक रहेगी। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ चालक, मालिक तथा ऑपरेटर की सूचना देनी होगी। कार्यक्रम के दौरान उपयोग में ली जाने वाली प्रसारण सामग्री के बारे में भी अवगत करना होगा। झुलूस आदि पारम्परिक आयोजनों के लिए तत्काल आवेदन कर अनुमति लेनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक प्रयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डिया राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड एवं निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे और तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे जैसी सार्वजनिक सम्पतियों तथा अन्य व्यक्ति की सम्पति पर सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के बिना लगाने पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है। लोक शांति और कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिना सक्षम स्वीकृति अथवा सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबंध के लिए आगामी एक माह तक धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा पूर्व में चल रहे नियमों का ही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। इन निर्देशों का उद्देश्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप को रोकना नहीं होकर उसको सुव्यवस्थित करना है।

पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि अजमेर प्रेम एवं भाईचारे की मिसाल रहा है। असामाजिक तत्वों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। परम्परागत तरीके से धार्मिक उत्सव दिशा-निर्देशों के अनुसार मनाने पर कोई रोक नहीं है।

बैठक में कमल गंगवाल ने महावीर जयन्ती के अवसर पर निकलने वाली शोभायात्रा के दौरान व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी बात रखी। इसके अतिरिक्त अंजुमन सैय्यद जादगान के अध्यक्ष मोईन हुसैन, अनुसूचित जाति जन जाति अधिकार मंच के छीतरमल टेपण, रणजीतमल लोढ़ा, बलराम शर्मा, महेश चौहान, मनीष गोयल, सुनिल जैन, ललित वर्मा एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी बात रखी।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य, आयोजक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं समाजों के मौजिज व्यक्ति उपस्थित थे।

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