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आईटीआई योग्यताधारकों की होगी नियुक्ति


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
आईटीआई योग्यताधारक युवाओं को सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों और उद्योगों में नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर के अधीक्षक शैलेन्द्र माथुर ने  बताया कि शिक्षुता पोर्टल पर पंजीकृत समस्त प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों को भारतीय शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुओं की नियुक्ति प्रदान करने के लिए नरेश शर्मा जिले का सहायक शिक्षुता सलाहकार बनाया गया है। इनके द्वारा विशेष अभियान चला कर राजकीय व निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं की नियुक्ति के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिले के शिक्षुता प्रभारी व सर्वेयर ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार इस अधिनियम की अवहेलना करने पर जुर्माने एवं दंड का प्रावधान है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। शिक्षुता अधिनियम1961 के तहत बेरोजगार आईटीआई योग्यताधारी या फ्रेशर अभ्यर्थियों को बतौर शिक्षु सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रशिक्षण अवधी में शिक्षुओं को प्रतिष्ठानों एवं उधोगों द्वारा निर्धारित वृत्तिका भी प्रदान की जाएगी।

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