अजमेर (AJMER MUSKAN)। राज्य सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस के संबंध में शिविर का आयोजन शुक्रवार, 4 मार्च को किया जाएगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के लिए व्यवसाइयों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए शिविर का आयोजन शुक्रवार 4 मार्च को पुष्कर के होलिका चौक के पास मरूधर केसरी धर्मशाला में किया जाएगा। इसमें खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य लाईसेंस की अनिवार्यता, ऑनलाईन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज आदि के विषय में जानकारी दी जाएगी। उन्हें लाईसेंस एवं
रजिस्ट्रेशन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों की भी जानकारी दी जाएगी। खाद्य अधिनियम के अनुसार खाद्य कारोबारी का सालाना टर्न ऑवर 12 लाख से कम होने पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक वर्ष की फीस 100 रूपए तथा 12 लाख से अधिक टर्नऑवर होने पर लाईसेंस की वार्षिक फीस 2 हजार रूपए निर्धारित की गई है।
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