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विशाल दवे ने ली शराब के अनुज्ञाधारियों की बैठक, नवीन आबकारी नीति से कराया अवगत


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने जिले के अनुज्ञाधारियों की बैठक लेकर उन्हें नवीन आबकारी नीति से अवगत कराया। इसमें जिले के आबकारी निरीक्षक भी उपस्थित रहे।

जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि जिले के मदिरा अनुज्ञाधारियों को नवीन आबकारी नीति से अवगत कराया गया है। इसमें व्यापारियों को सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। इस बार सरकार ने शराब व्यापारियों की व्यापार अस्थिरता की समस्या को दूर करते हुए लगातार तीन वर्षों तक स्थाई व्यापार करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया है। इस प्रक्रिया से हर वर्ष की निलामी प्रक्रिया में भाग लेने एवं लोकेशन स्वीकृति की लम्बी प्रकिया से निजात मिलेगी। सरकार द्वारा राजस्थान निर्मित मदिरा के अनुपात को पिछले वित्तीय वर्ष के अनुपात में कम करने की मांग को माना गया है। इस वर्ष इसे 30 प्रतिशत किया गया हैं।

उन्होंने बताया कि आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी होने से प्रतिवर्ष बढ़ने वाली पेटियों की समस्या से भी निजात मिलेगी। इस वर्ष लगभग पिछले वर्ष जितनी ही पेटियों की गारंटी है। आरएमएल पर बेसिक लाईसेन्स फीस पर सरकार द्वारा प्रति पेटी 190 रूपये की राहत प्रदान की है। किसी कारणवश गारण्टी टूटने की स्थिति मेें सरकार ने 28 फरवरी 2022 तक का अवसर प्रदान किया है। इस वर्ष कम्पोजिट फीस को समाप्त कर केवल वार्षिक लाईसेन्स फीस रखी गई है। यह दूकान की इपीए का 5 प्रतिशत होगी। इसे भी तीन किश्तों में जमा करवाने की सुविधा प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि को 5 प्रतिशत रखा गया है। इसे भी फरवरी व मार्च माह में आबकारी डयूटी बेसिक लाईसेन्स फीस व अतिरिक्त आबकारी डयूटी पेटे समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी का सरचार्ज पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे अंग्रजी शराब में 40-50 रूपए तथा बीयर में 15-20 रूपए की कमी आएगी। धरोहर राशि को भी 5 प्रतिशत रखा गया है। इसे 7 मार्च तक जमा करवाना होगा। नवीनीकरण में इपीए में वार्षिक बढ़ोतरी को भी अधिक गारंटी राशि के दुकान पर कम प्रतिशत बढ़ोतरी की प्रक्रिया को लागू किया गया हैं। इससे अधिक गारंटी राशि वाली दुकानों को सरकार ने अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया हैं।

उन्होंने बताया कि मदिरा दुकानों के लिए गोदाम स्वीकृत करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। नवीनीकरण की पात्रता शर्तों के अनुसार फरवरी 2022 तक कोई बकाया नहीं होना चाहिए। शराब व्यापारियाें में फैली भ्रान्तियाें का स्पष्टीकरण के माध्यम से निराकरण किया गया। देशी मदिरा की डयूटी में 10 रूपए प्रति एलपीएल अर्थात प्रति पेटी 51.84 रूपए की बढ़ोतरी व आरएमएल में आबकारी डयूटी में 20 रूपये प्रति एलपीएल की बढ़ोतरी अर्थात प्रति पेटी 97.2 रूपए की बढ़ोतरी होने से पेटियों की संख्या में कमी आएगी। होटल बार लाईसेन्स फीस में भी कोई वृृद्धी नहीं की गई है। एक साथ 5 वर्ष का नवीनीकरण करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें फीस में 20 प्रतिशत की छूट का प्रावधान रखा गया है।

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