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केबल ऑपरेटर्स को दिखाने होंगे दूरदर्शन चैनल


केबल टीवी निगरानी समिति की बैठक आयोजित

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप की अध्यक्षता में निजी केबल टीवी चैनलों की निगरानी समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा निजी टीवी चैनलों के सम्बन्ध में जारी प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने कहा कि निजी टीवी चैनलों की निगरानी समिति की स्थापना जिले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को भी लागू करवाया जा रहा है। इन दिशा निर्देशों की पालना की जांच के लिए जिला स्तर पर संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। यह दल अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) की अध्यक्षता में कार्य करेगा। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय (शहर), प्रसार भारती के सहायक निदेशक गजेन्द्र सिंह चौहान तथा सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी सन्तोष कुमार प्रजापति भी हैं। यह दल मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार बिन्दुवार जांच करेगा। सेटटॉप बॉक्स की सीडिंग की जांच सबस्क्राईबर मैनेजमेन्ट सिस्टम (एसएमएस) के माध्यम से की जाएगी।

होगी ऑपरेटर्स की जांच

उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) को अपने से सम्बन्धित लोकल केबल ऑपरेटर्स (एलसीओ) की सूचना केबल टीवी उपभोक्ताओं की संख्या के साथ आगामी तीन दिनों में प्रदान करनी होगी। इसके आधार पर जांच दल द्वारा मौके पर जाकर जांच की जाएगी। एलसीओ तथा एमएसओ के जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं रिटर्न के बारे में जांच होगी। उनके मध्य के इनवॉइस को भी जांच के दायरे में लिया गया है। यह जांच आगामी तीस दिनों में पूरी की जाकर सूचना उच्च स्तर पर प्रेषित की जाएगी। इससे उपभोक्ताओं की वास्तविक संख्या तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास सीडींग उपभोक्ताओं की संख्या के मध्य के अन्तर को शून्य किया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि निजी केबल ऑपरेटर्स को दूरदर्शन के द्वारा निर्धारित चैनलों को प्रमुख रूप से दिखाया जाना अनिवार्य है। इसकी पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके आलावा भी प्रसारित समस्त चैनलों का प्रसारण इन्कि्रप्टेड रूप में होना आवश्यक है। प्रतिबंधित चैनलों का प्रसारण किए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

कराना होगा पंजीयन एवं नियमित नवीनीकरण

उन्होंने कहा कि जिले में संचालित समस्त ऑपरेटर्स को अपना पंजीयन तथा नवीनीकरण डाक-तार विभाग में कराना होगा। पंजीकरण एवं नवीनीकरण के बिना केबल टीवी का संचालन करना विधि सम्मत नहीं है। ऎसा करते पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध केबल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए 31 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।

केबल ऑपरेटर्स को दिखाने होंगे दूरदर्शन चैनल

उन्होंने कहा कि जिले के केबल टीवी उपभोक्ता प्रसारण, वसूली, चैनल एवं अन्य समस्याओं के लिए जिला स्तरीय कमेटी में अपनी शिकायत कर सकते हैं। केबल ऑपरेटर्स द्वारा सेटटॉप बॉक्स की डिजिटल इण्डिया एमआईबी पोर्टल पर सीडींग नहीं करने की शिकायत भी की जा सकती है। उपभोक्ता इसके लिए सामान्य कागज पर अपनी शिकायत जिला कलक्टर के नाम लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए किसी निर्धारित प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है। उपभोक्ता को अपना मोबाईल नम्बर अवश्य अंकित करना चाहिए। यह शिकायत व्यक्तिगत अथवा डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं भंवर रणधीर सिंह, कमेटी के सदस्य सचिव भानूप्रताप सिंह गुर्जर, प्रसार भारती के सहायक निदेशक गजेन्द्र सिंह राठौड़, सीनीयर पोस्ट मास्टर, आकाशवाणी के प्रदीप शर्मा, महिला अधिकारिता विभाग के जगदीश चौधरी, समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर लीलाधर सोनी, राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय के डॉ. अमित राजवंशी, रेडिएण्ट के अमित सिंह चौहान, राजस्थान इन्फोटेक के प्रशान्त कुलश्रेष्ठ तथा सिटी केबल के धीरज कुम्पावत उपस्थित रहे।

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