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बाल वाहिनी संयोजन समिति की बैठक आयोजित


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की अध्यक्षता में बाल वाहिनी संयोजन समिति की बैठक कलक्टर सभागार में आयोजित हुई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि सरकार बाल वाहिनी संयोजन समिति के माध्यम से विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। विद्यार्थियों का सुरक्षित गमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। इनकी पालना प्रत्येक स्तर पर की जानी आवश्यक है। समस्त शिक्षण संस्थाएं अपने बालवाहिनी वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज यथा पंजीयन, फिटनेस, प्रदूषण नियंत्रण, बीमा एवं परमिट प्रमाण पत्र आदि पूर्ण रखेंगे। संचालन की दृष्टि से अनुपयुक्त वाहनों से दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए उनका संचालन तुरन्त प्रभाव से बन्द कर देना चाहिए। वाहन में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक समस्त मापदण्ड पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार परिवहन विभाग से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही वाहन का संचालन किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों को वाहन चालकों का फोटो युक्त आई-कार्ड निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार जारी करना चाहिए। वाहन चालक को वाहन संचालन के दौरान फोटो युक्त आई-कार्ड के अतिरिक्त नियमानुसार आवश्यक वैध लाईसेन्स साथ रखने के लिए पाबन्द किया जाए। वाहन चालक, कण्डक्टर एवं सहायक निर्धारित वर्दी में रहेंगे। स्टाफ का अच्छे चरित्र का होना आवश्यक है। वाहन चालक का लाइसेंस न्यूनतम 5 वर्ष पुराना परिवहन श्रेणी का होना सुनिश्चित किया जाए। वाहनों में स्कूल का पूरा नाम व पता दूरभाष संख्या तथा वाहन चालक का नाम व मोबाईल नम्बर आदि प्रदर्शित किए जाने चाहिए। समस्त वाहनों में चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 का प्रदर्शन भी होना आवश्यक है। वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा पेटी, अग्निशमन यंत्र एवं पीने का पानी आवश्यक रूप से रखे जाए।

उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षण संस्थाएं वाहन चालकों की नेत्र जाँच आवश्यक रूप से करवाएंगे। यह एक नियमित प्रक्रिया है। जाँच में अनफिट वाहन चालकों से वाहनों का संचालन नहीं करवाया जाए। समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों को वाहन में चढ़ाने-उतारने के लिए निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय की बाहर सड़क की ओर देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। समस्त शिक्षण संस्थाएं अपने समस्त वाहनों में जीपीएस लगाकर जीपीएस ट्रेक करने के लिए एक स्टाप की ड्युटी अवश्य लगाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्था प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब का गठन किया जाएगा। इसमें एक वरिष्ठ अध्यापक अथवा व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त किया जाएगा। इनके निर्देशन में शिक्षण संस्था द्वारा बालवाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। परिवहन विभाग के आदेशानुसार समस्त वाहनों का रजिस्टर, वाहन चालकों का रिकार्ड रजिस्टर एवं छात्र-छात्राओं अथवा अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतों की पंजिका का संधारण निर्धारित प्रारूप में किया जाए। इस पंजिका की सूचना एक्सल शीट में जिला परिवहन अधिकारी की ई-मेल आईडी पर एक मार्च से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा छात्र-छात्राओं को स्कूल के अन्दर ही वाहनों से चढाया एवं उतारा जाना सुनिश्चित करना चाहिए। विशेष रूप से राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित की जाएगी। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धकों को नोटिस जारी कर कार्यवाही करने के लिए पाबंद किया जाएगा। नाबालिग विद्यार्थियों की गाडियों को भी विद्यालय परिसर में पार्क नहीं किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जून सिंह, जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी देवी एवं अरूण कुमार  सहित विद्यालयों के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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