Ticker

6/recent/ticker-posts

अजमेर में सख्ती : मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना


जिला कलेक्टर ने दिए इंसीडेंट कमांडर्स को निर्देश

अजमेर (AJMER MUSKAN)। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निर्देशों की पालना में सोमवार से अजमेर जिले में भी मास्क की सख्ती शुरु कर दी जाएगी। सभी इंसीडेंट कमांडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना करें। मास्क नहीं पहनने पर एक हजार रुपए जुर्माना लग सकता है।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में नियुक्त किए गए सभी इंसीडेंट कमांडर्स और उपखंड अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाएंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इंसीडेंट कमाण्डर क्षेत्र में मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए चालान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने पर सीज करने की कार्यवाही करेंगे। शादी, समारोह, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के संबंध में निगरानी रखी जाएगी। इनके साथ संयुक्त प्रवर्तन दल को भी लगाया गया है।

इन्हें नियुक्त किया है इंसीडेंट कमांडर्स

स्वास्थ्य केन्द्र कोटडा एवं रामनगर के लिए जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल वर्मा, अंदरकोट एवं डिग्गी बाजार के लिए राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र के उप निदेशक चेतन कुमार त्रिपाठी, पुलिस लाईन क्षेत्र के लिए नगर निगम उपायुक्त नीतू यादव, पंचशील एवं वैशाली नगर के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त अशोक चौधरी, पहाडगंज एवं अजयनगर के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त अरूण कुमार जैन, गढी मालियान, रामगंज एवं चन्द्रवरदाई नगर के लिए जिला रसद अधिकारी हेमन्त स्वरूप माथुर, सैटेलाईट क्षेत्र के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण उपायुक्त सुनीता यादव, जेपी नगर, श्रीनगर रोड़ एवं गुलाबबाडी के लिए जिला रसद अधिकारी अंकित पचार तथा जेएलएन क्षेत्र के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन को इंसीडेंट कमाण्डर नियुक्त किया गया है। इनके साथ संयुक्त प्रवर्तन दल में पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारी रहेंगे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ