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कोरोना संक्रमण से मृतक के परिजनों को मिलेगी अनुग्रह राशि


करना होगा ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन

अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। कोविड-19 से अस्पताल में मृत्यु होने पर संबंधित चिकित्सक द्वारा कोविड मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। अन्य प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार जिला स्तरीय समिति के माध्यम से होगा। अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दस्तावेजों की जांच के पश्चात जारी की जाएगी। इस स्वीकृति के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवेदक के बैंक खाते में सीधे राशि हस्तान्तरित होगी।

उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक का जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मृतक का कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से आवेदक के संबंध का दस्तावेज अपलोड करना होगा। प्राप्त आवेदनों की जांच कर 30 दिनों में आक्षेपों की पूर्ति उपरान्त स्वीकृति जारी की जाएगी।

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