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तम्बाकू उत्पाद विक्रेता दुकानदारों पर कार्यवाही


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
जिले में तम्बाकू उत्पादों के संबंध में जारी गाईडलाईन के अनुपालना नहीं करने पर विभिन्न विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. सोनी ने बताया कि बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा कोटपा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पाद विक्रेता दुकानदाराें पर कार्यवाही की गई। टीम ने कोटपा एक्ट के तहत शहर के विभिन्न स्थानों से तम्बाकू विज्ञापन के बोर्ड हटवाए। शिक्षण संस्थान व चिकित्सा संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू बेचने वाली दुकानों को हटवाया गया। दुकानदारों को कोटपा एक्ट की पालना करने के लिए पाबंद किया गया। नियमों के उल्लंघन पर एक से 5 साल की कैद तथा 1000 से 5000 रू तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्यवाही अजमेर जिले के पड़ाव, चूड़ी बाजार, पुरानी मण्डी, मदार गेट, कचहरी रोड, आगरा गेट व सूचना केन्द्र चौराहा पर की गई ।

इस अवसर पर एसएचओ शमशेर खान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा एवं प्रेमचन्द शर्मा तथा जिला सलाहकार डॉ. पुनिता जैफ दल साथ थे।

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