अजमेर (AJMER MUSKAN)। सेवारत कार्मिकों के लिए राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत एक जुलाई से कार्मिकों को कैशलेस इंडोर चिकित्सा लाभ आरम्भ किए गए है। यह सुविधा आउटडोर के लिए भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया आरम्भ की गई है। राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो रही है। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए सेवारत कार्मिकों का पंजीकरण आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2004 से पूर्व नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए यह सुविधा अनिवार्य रूप से लागू है। जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त कार्मिकों के लिए अंशदान की कटौती वैकल्पिक है। राजमेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस के माध्यम से कैशलेस दिए जाने के कारण उनका पंजीकरण भी आरजीएचएस में करवाया जाना आवश्यक है। पंजीकरण 10 अप्रैल से आरम्भ किया गया है। पंजीकरण से वंचित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य परिलाभ नहीं मिलेगा। पंजीकरण के संबंध में सहयोग के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग में हैल्पडेस्क स्थापित की गई है। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड नम्बर आवश्यक होने के कारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्मिक का पंजीकरण से पूर्व जन आधार कार्ड बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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