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पुष्कर पशु मेले के संबंध में बैठक आयोजित


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
पुष्कर पशु मेले के संबंध में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुरूप प्रस्तावित 8 दिवसीय पुष्कर पशु हाट मेला केवल पशुओं के क्रय-विक्रय तक ही सीमित रहेगा। कोविड-19 के दिशा-निर्देशों की कडाई से पालना करवाई जाए। पशु मेला एक प्रकार से बहुदिवसीय पशु हाट के रूप में है।

उन्होंने कहा कि पशु हाट मेले में प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए स्टाफ का कोविड टीकाकरण होना सुनिश्चित किया जाए। टीकाकरण होने पर ही मेले में ड्यूटी पर लगाया जाए। समस्त पशु पालकों एवं विक्रेताओं को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना आवश्यक होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैम्प लगाकर सैंपल लिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पशु हाट मेले में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक, खेलकूद एवं मनोरंजन संबंधी समारोह अथवा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की विकास प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी एवं पशुओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होगा। उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के झूले, सर्कस, मौत का कुआ एवं अन्य समस्त प्रकार की मनोरंजन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटन विभाग के कैम्प व अन्य टूरिस्ट कैम्पों की अनुमति नहीं होगी। पशु सामग्री के अलावा अन्य प्रकार की सामग्री वाली अस्थाई दुकानों की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिए नियमित छिड़काव, नगर पालिका द्वारा शहरी सड़क मरम्मत, घाटों की मरम्मत, रोशनी, सीवर लाइन का सुचारू संचालन, सफाई व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार एक तरफा यातायात की व्यवस्था की जाए। अजमेर नगर निगम एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सहयोग लिया जाए। अजमेर डेयरी द्वारा चारे की व्यवस्था की जाएगी। पशु खेलियों में पानी की व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा की जाए। मेले के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस जाप्ते की व्यवस्था की जाए। मेला स्थल पर एक मुख्य पशु चिकित्सालय, 2 पशु चिकित्सालय दडा क्षेत्र में तथा एक भ्रमणशील पशु चिकित्सालय की व्यवस्था हो। समय पर पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। 7 समन्वय उप समितियों का गठन किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पशु हाट मेले में कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू का पालन अनिवार्य होगा। स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारी के द्वारा नो मास्क-नो एन्ट्री, नो मास्क-नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन, निकाय द्वारा सीमित संख्या में एनसीसी, एनएसएस आदि के स्वयसेवकों का सहयोग लेकर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए जागरूक किया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ प्रफुल्ल माथुर सहित व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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