अजमेर (AJMER MUSKAN)। कोविड-19 संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुरूप प्रस्तावित 8 दिवसीय पुष्कर पशु हाट मेले के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह पशु हाट मेला केवल पशुओं के क्रय-विक्रय तक ही सीमित रहेगा। पशु हाट मेले में केवल वही व्यक्ति अनुमत होंगे जिनके कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी हो। समस्त विक्रेताओं को आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पर्याप्त दल लगाकर सैंपल लिए जाएंगे। पशु हाट मेले का आयोजन कार्यक्रम की अवधि सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सीमित रहेगी। पशु हाट मेले में केवल पशुओं से संबंधित सामग्री की दुकानें ही मेला स्थल पर लगेगी।
उन्होंने बताया कि निर्देशों के अनुसार पशु हाट मेले में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक, खेलकूद एवं मनोरंजन संबंधी समारोह अथवा कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह की विकास प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी एवं पशुओं की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं होगा। उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के झूले, सर्कस, मौत का कुआ एवं अन्य समस्त प्रकार की मनोरंजन संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पर्यटन विभाग के कैम्प व अन्य टूरिस्ट कैम्पों की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि जारी निर्देश के अनुसार पशु हाट मेले में कोविड उपयुक्त व्यवहार, मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी का ध्यान रखा जाएगा। रात्रि 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू का पालन अनिवार्य होगा। स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारी के द्वारा नो मास्क-नो एन्ट्री, नो मास्क-नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय प्रशासन, निकाय द्वारा सीमित संख्या में एनसीसी, एनएसएस आदि के स्वयसेवकों का सहयोग लेकर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना के लिए जागरूक किया जाएगा।
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