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उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे के पक्ष में सुनाया फैसला


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चितौड़गढ़ मे परिवाद संख्या रविन्द्र कुमार शर्मा बनाम बनाम रेलवे, अजमेर मंडल का निर्णय 12 अगस्त 2021 रेलवे के पक्ष में आया है। इस मामले में परिवादी रविन्द्र कुमार शर्मा निवासी निम्बाहेड़ा द्वारा रेलवे, अजमेर मंडल के विरूद्ध माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चितौड़गढ़ में एक परिवाद 20 मार्च 2017 को दायर किया गया था जिसमें परिवादी को अजमेर मंडल से सम्बंधित यात्री गाड़ी संख्या 12963 मेवाड़ एक्सप्रेस में 19 जून 2016 को भरतपुर स्टेशन से यात्रा करने पर बयाना स्टेशन पर टीटीई द्वारा कोच एस-5 की शायिका संख्या 49 से उठा दिया गया था क्यों कि परिवादी के पास टीटीई को चैक कराने के लिये मूल दस्तावेज नहीं थे, जबकि आरक्षित टिकट पर ही यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि पहचान का मूल दस्तावेज यात्रा के समय साथ रखना है इस संबंध में माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चितौड़गढ़ (राज) द्वारा पारित निर्णय 12 अगस्त 2021 को दिया गया जिसमें रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों, नियमों और सबूतों के आधार पर रेलवे को सही मानते हुए इस परिवाद को निरस्त कर दिया गया तथा निर्णय रेलवे के पक्ष में दिया गया है ।

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