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जिले में पटाखे की बिक्री और चलाने पर 31 जनवरी तक रोक

पटाखे बेचे तो 10 हजार, चलाए तो 2 हजार जुर्माना

अजमेर (AJMER MUSKAN)। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में अजमेर जिले में आगामी 31 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री एवं चलाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विक्रेता पटाखा बेचते पाया गया तो उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह पटाखे चलाने पर 2 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा।


जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया
कि विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश में कोविड-19 की तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की गई है। गत वर्ष कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आतिशबाजी के धुंए से वृद्धजन, बीमार व्यक्ति, सीओपीडी, अस्थमा और कोविड-19 दके रोगियों के पश्चातवर्ती प्रभावों पर विपरीत असर पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबंध लागू किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आतिशबाजी की अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे। अब नए निर्देशों के तहत कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी विक्रय नहीं करेगा। पटाखे बेचने पर 10 हजार रूपए जुर्माना लगेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा और न ही चलाने की अनुमति देगा। इस पर 2 हजार रूपए जुर्माना लगेगा।

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