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कोविड-19 : सार्वजनिक रूप से भीड़ भाड़ वाले आयोजन पर पूर्णत: रोक, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए निर्देश


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ संबंधी कार्यक्रमों पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। ऎसे आयोजनों पर अजमेर जिले में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 7 सितम्बर को सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस निर्देशों के तहत जिले में कानून-शांति सुरक्षा, सौहार्द एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना कराएंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ संबंधी आयोजन यथा सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों का आयोजन, मेलों, हाट बाजार इत्यादि की आगामी आदेशों तक अनुमति नही होगी। सार्वजनिक स्थानों पर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना का अभाव कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कोविड-19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम यथा-धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों इत्यादि का आयोजन ना हो।

उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस को निर्देश दिए कि नो मास्क-नो मूवमेंट की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए। किसी भी प्रतिष्ठान, बाजार, आमजर आदि द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदण्डों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

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