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मोहर्रम, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी में जुलूस, मेलों और समारोह पर प्रतिबंध


जिला कलक्टर ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को किया 

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए आगामी दिनों में विभिन्न त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों में जुलूस, मेलों व अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध घोषित किया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशों की सख्ती के पालना कराने को कहा गया है। निर्देश नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा त्रिस्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश कई चरणों में जारी किए गए थे। इनके अनुसार किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहार, मेले एवं हाट बाजार इत्यादि के आयोजन की अनुमति नहीं है। इसके साथ-साथ समस्त धार्मिक आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के अंतर्गत जिले में विशेष निगरानी रखते हुए कानून, शांति, सुरक्षा एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जिले में 20 अगस्त को मोहर्रम (ताजिया), 22 अगस्त को रक्षाबन्धन एवं 30 अगस्त को कृष्ण जनमाष्टमी पर्व है। इस दौरान समस्त प्रकार के जुलूस, मेले और समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालाें के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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