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जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित, 3 प्रकरण हुए निस्तारित


प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लेने पर ब्यावर नगर परिषद आयुक्त के विरूद्ध होगी कार्यवाही

अजमेर (AJMER MUSKAN)। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान कर 3 प्रकरण निस्तारित किए गए। समिति में दर्ज प्रकरणों के निस्तारण को गंभीरता के साथ नहीं करने के कारण ब्यावर नगर परिषद आयुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें 26 प्रकरणों को सुना गया तथा इनके निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में 3 प्रकरणों का निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण करने के बारे में अवगत कराया।

जिला कलेक्टर ने कहा कि बिजयनगर के हनुतिया में आबादी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। इसी प्रकार अरांई के शंकरपुरा ग्राम में मुख्य रास्तों को खुलवाने एवं उसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के संबंधित प्रकरण में समझौता होने के कारण इस प्रकरण को निस्तारित माना गया। ब्यावर नगर परिषद के आयुक्त द्वारा सर्तकता समिति में दर्ज प्रकरणों पर भी गंभीरता पूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि अरांई के झिरोता में आबादी भूमि विस्तार के प्रस्ताव की कमियों को दूर किया जाएगा। सिरोंज में जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। बालुपुरा रोड़ स्थित जैन मंदिर वाली गली में अवैध निर्माण के भवन को पुनः सीज करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार ठाकुर कॉलोनी रामनगर के परिवादी श्री प्रकाश गोहरानी के आग्रह पर नियम विरूद्ध भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृत करने एवं अवैध निर्माण के संबंध में दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच स्थानीय निकाय विभाग के उप निदेशक के माध्यम से करवाई जाएगी। केकड़ी बघेरा के श्री दुर्गालाल को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निजी घर में नहीं रहने देने के प्रकरण में स्थानीय उपखण्ड अधिकारी पुलिस की सहायता से राहत प्रदान करेंगे।

उन्होंने कहा कि बांदरसिंदरी में चारागाह सहित सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जाएगी। गाडिया लुहारों को बडलिया में भूखण्ड आवंटन के लिए अन्य आवंटन योग्य खसरों का चिन्हीकरण कर 30 दिन में राहत प्रदान की जाएगी। कडैल में अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है। सिंगला किशनगढ में महात्मा गांधी नरेगा के कार्य में फर्जी भुगतान करने के प्रकरण में संबंधित व्यक्ति से 1.99 लाख की रिकवरी की गई है। इसके अलावा अन्य कार्यवाही भी विचाराधीन है। श्रीमती प्रेमलता बजाज को बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीनगर द्वारा एक सप्ताह में बकाया भुगतान किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चन्द्र शर्मा, नगर निगम उपायुक्त  तारामती वैष्णव सहित संबंधित अधिकारी एवं परिवादी उपस्थित थे।

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