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गुंडा नियंत्रण एक्ट के अन्तर्गत किया जिला बदर

गुंडा नियंत्रण एक्ट के अन्तर्गत किया जिला बदर


अजमेर (AJMER MUSKAN)।
राजस्थान गुंडा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।

अपर जिला मजिस्ट्रेट कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत जितेन्द्र पुत्र श्री भगवानदास जाति सिन्धी निवासी गली नम्बर 2 महावीरगंज ब्यावर के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया गया। प्रकरण में गैरसायल जितेन्द्र को जिला बदर कर पुलिस थाना भीम जिला राजसमन्द में उपस्थिति देने के लिए पाबन्द किए जाने के आदेश पारित किए गए।

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